Kutumb Sahay Yojana : कुटुंब सहाय योजना में मिलेगा परिवार दिठ रूपया 20,000 की सहायत , जाने सभी जानकारी और आवेदन करने की प्रोसेस

Kutumb Sahay Yojana : गुजरात में कुटुंब सहाय योजना (पारिवारिक सहायता) योजना: मुख्य कमाने वाला परिवार का सदस्य होना चाहिए जिसकी आय परिवार की कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा हो। ऐसे कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु तब होनी चाहिए जब वह 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु का हो।
परिवार की एक महिला, जो गृहिणी है, को भी इस योजना के तहत ‘कमाई कमाने वाली’ माना जाता है। मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के रूप में योग्य होगा।

Kutumb Sahay Yojana :-

एनएफबीएस का मुख्य लाभ आश्रित लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता है। हालाँकि भावनात्मक क्षति या मानसिक पीड़ा को किसी भी चीज़ से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, वित्तीय सहायता मृतक के परिवार, विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए जीवन को आसान बना सकती है। कोई भी व्यक्ति योजना के दिशानिर्देशों के साथ पीडीएफ दस्तावेज़ डाउनलोड करके लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

kutumb arth sahay yojana form pdf :-

कोई भी यहां संलग्न लिंक पर क्लिक करके फॉर्म प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार, भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नामित अधिकारी को जमा किए जाने हैं। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन जिला परिषद या उसके समकक्ष को सौंपा गया है। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत/नगर पालिका इस योजना को क्रियान्वित करेगी।

कहां आवेदन करें ?

  1. शहरी क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र के प्रांतीय कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  2. ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए – इस योजना के तहत उप जिला विकास अधिकारी को आवेदन करना होगा।
  3. नगर निगम क्षेत्र के लिए – आयुक्त नगर निगम के कार्यालय में यूसीडी। आवेदन शाखा में करना होगा. इस योजना के तहत सहायता देने का अधिकार उपरोक्त अधिकारी में निहित है और आवेदन पत्र भी उनके कार्यालय से उपलब्ध होगा।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना- संकटमोचन (एनएफबीएस):

(ए) पात्रता मानदंड:
  • 1. परिवार बीपीएल सूची में होना चाहिए
  • 2. परिवार के मुख्य आय अर्जक की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु
  • 3. मृत पुरुष या महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए
  • 4. मृत्यु के बाद 2 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा
(बी) लाभ: रु. परिवार को 20,000/- रु.
संबंधित तालुका मामलातदार के पास आवेदन करें।
तालुका मामलतदार इस योजना के तहत सहायता को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। आवेदन अस्वीकृत होने पर 60 दिन में प्रांत अधिकारी को अपील की जा सकती है।

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